Churhat: निर्वाचन के समय प्रस्तुत किया था गलत दस्तावेज
Churhat: नगर परिषद चुरहट में चुनाव के उपरांत से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी 15 वार्डों के जनप्रतिनिधि तो चुन लिए गए, परंतु! चुनाव के बाद से अब तक कोई भी विकास कार्य नगर परिषद के अंतर्गत नहीं हुए हैं।
Report By SULEKHA TIWARI, SIDHI.
Churhat: नगर परिषद चुरहट में जब से नगर पालिका चुनाव संपन्न हुआ है, तब से लेकर अब तक लगातार नगर परिषद चुरहट के सीएमओ, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बीच विवाद होते रहे हैं। विवादों के बीच में नगर परिषद चुरहट की जनता लगातार घुन की तरह पिस रही है। नगर परिषद चुरहट में कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। ऐसे में लोगों ने किसी विकास कार्य की उम्मीद भी छोड़ दी है।
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Churhat: ऐसे में नगर परिषद चुरहट के उपाध्यक्ष अजय पाण्डेय के द्वारा नगर परिषद चुरहट की अध्यक्ष मोनिका गुप्ता का विरोध करना उपाध्यक्ष अजय पाण्डेय के लिए ही भारी पड़ता नजर आने लगा है। उपाध्यक्ष अजय पाण्डेय द्वारा लगातार नगर परिषद चुरहट की अध्यक्षा मोनिका विजय गुप्ता का शुरू से ही विरोध किया जा रहा था।
Churhat: अब ऐसे में नगर परिषद चुरहट उपाध्यक्ष अजय पाण्डेय के विरुद्ध शपथ पत्र के माध्यम से निर्वाचन आयोग को नामांकन प्रस्तुत करते समय गलत जानकारी देने का मामला सामने आया है। जिनके विरुद्ध चुरहट थाने में मामला पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिसके कारण नगर परिषद चुरहट उपाध्यक्ष अजय पाण्डेय की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आने लगी है। पार्षद के रूप में निर्वाचित हुए अजय पाण्डेय की निर्वाचन प्रक्रिया को शून्य घोषित किया जा सकता है।
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Churhat: ज्ञातव्य हो कि चुरहट के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश जावक क्रमांक 193 बाते 24 दिनांक 5 अक्टूबर 2024 के माध्यम से चुरहट थाना प्रभारी को परिवाद के पत्र की छाया प्रति प्राप्त हुई कि परिवादी मोनिका गुप्ता से प्रस्तुत हुए परिवार के विरुद्ध अजय पाण्डेय का आवेदन धारा 156 (3) के अंतर्गत स्वीकार किया गया।
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Churhat: इसके साथ ही चुरहट थाने को न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया कि इस संबंध में जांच कर विधिवत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। पार्षद एवं नगर उपाध्यक्ष अजय पाण्डेय के विरुद्ध चुरहट थाने में धारा 171 (F), 171(G), 177, 181, 418 एवं 420 के तहत मामला पंजीबद्ध कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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Churhat: आवेदन के आधार पर नगर परिषद चुरहट के उपाध्यक्ष अजय पाण्डेय, पिता स्वर्गीय राम लखन पाण्डेय, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी चुरहट के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ मामले के संबंध में न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है कि वार्ड क्रमांक 3 से पार्षद के रूप में निर्वाचित हुए अजय पाण्डेय ने शपथ पत्र में गलत जानकारी देते हुए नामांकन फॉर्म भरकर जमा किया था; अतः उनका निर्वाचन शून्य किया जाए।
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Churhat: इस आदेश के तहत नगर परिषद चुरहट के उपाध्यक्ष अजय पाण्डेय अब एक बहुत बड़े संकट में घिरते नजर आ रहे हैं। शपथ पत्र में असत्य जानकारी प्रस्तुत करने के कारण जिस प्रकार की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हुआ है, ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि नगर परिषद चुरहट उपाध्यक्ष अजय पाण्डेय का निर्वाचन शून्य किया जा सकता है।
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Churhat: नगर परिषद चुरहट के उपाध्यक्ष अजय पाण्डेय ने अपने नामांकन पत्र में उन महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रदर्शित नहीं किया, जिनमें उन पर पूर्व में आपराधिक मामले पंजीबद्ध हुए थे। इसके साथ ही उनके नामांकन दाखिल करने के दिनांक तक एक आपराधिक मामला अपराध क्रमांक 105/2020 पूरी तरह से लंबित था। जिसके अंतर्गत धारा 294 में 420 भारतीय दंड विधान संहिता सहित धारा 3(1) (द) (ध) एवं 3(2) (5 ए) एससी/एसटी एक्ट के तहत चुरहट थाने में पंजीकृत किया गया था।
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Churhat: इस महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाते हुए अजय पाण्डेय ने अपना नामांकन भरा था। हालांकि इस प्रकार से कई अन्य मामले और भी हैं, जिन्हें लेकर यह आदेश जारी किया गया है।